लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और यातायात विभाग ने एक बेहद सख्त फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहनों पर चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्रियों (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट पाया गया, तो वाहन स्वामी का ऑनलाइन ई-चालान काटा जाएगा। वर्तमान में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग अपनी चालान प्रणाली को अपडेट कर रहे हैं, जिसमें पीछे बैठने वाले के हेलमेट न लगाने पर भी चालान काटने की विशेष व्यवस्था जोड़ी जा रही है। यह चालान ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल ऐप, आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के कैमरों और मौके पर फोटो क्लिक करके सीधे वाहन स्वामी के खाते में भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सहयात्री के लिए हेलमेट की अनिवार्यता का नियम पहले से लागू था, लेकिन तकनीक और चालान प्रणाली में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। नई व्यवस्था में इस खामी को पूरी तरह दूर कर दिया गया है। चालान प्रणाली को नए सर्वर पर अपडेट करने और डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया के चलते बीते 21 सितंबर की रात से ई-चालान सेवा अस्थायी रूप से स्थगित है। अधिकारियों के मुताबिक डेटा ट्रांसफर का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही नए, सख्त फीचर्स के साथ ई-चालान सेवा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसके शुरू होते ही बिना हेलमेट सहयात्री को बैठाकर गाड़ी चलाने वालों पर ऑनलाइन कार्रवाई की गाज गिरना तय है।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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