आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र। नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न स्थानों पर भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि योजना के तहत निर्धन एवं पात्र परिवारों की बेटियों का विवाह कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शासन के प्रावधान के अनुसार प्रति जोड़ा एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए 60 हजार रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से कन्या के बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं 25 हजार रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री तथा भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश समेत अन्य व्यवस्थाओं पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा खर्च किए जाएंगे।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन –
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। कन्या या उसके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विवाह की तिथि तक कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। आयु प्रमाण के लिए विद्यालय का शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा आधार कार्ड मान्य होगा। आवेदन के साथ कन्या का बैंक खाता तथा वर-कन्या के पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक होंगे।
पुनर्विवाह का भी मिलेगा लाभ –
योजना के तहत निर्धन परिवार की अविवाहित कन्या के विवाह के साथ ही विधवा, परित्यक्ता तथा कानूनी रूप से विच्छेद या तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इन लाभार्थियों को प्राथमिकता –
योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों से निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।






