वाराणसी। जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र में फ्लैट की खरीद-फरोख्त और आपसी लेन-देन को लेकर धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने तथा 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। एएसआर कंस्ट्रक्शन फर्म के संचालक अजीत कुमार राय की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों मोहित श्रीवास्तव, गौरव कुमार सिंह और मुकेश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को सौंपे गए शिकायती पत्र में पीड़ित बिल्डर अजीत कुमार राय ने बताया कि उनकी पुरानी पहचान मोहित श्रीवास्तव और गौरव कुमार सिंह से थी। आरोप है कि वर्ष 2021 में आरोपियों के झांसे में आकर एक फ्लैट का बैनामा मोहित की मामी अर्पना श्रीवास्तव के नाम कराया गया था, जिसके एवज में किस्तों में 9.75 लाख रुपये का भुगतान किया गया। पीड़ित का कहना है कि बैनामा संपन्न होने के बाद आरोपियों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने रास्ते में रोककर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पूर्व में झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर पीड़ित के खिलाफ एक अन्य केस दर्ज करा दिया था और उस मुकदमे में सुलह कराने के नाम पर भी गौरव कुमार सिंह के बैंक खाते में 9.75 लाख रुपये जमा करा लिए।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लाखों रुपये वसूलने के बाद भी आरोपियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ और अब तीनों आरोपी लामबंद होकर जान से मारने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपये अतिरिक्त रंगदारी की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल फ्लैट के बैनामे से जुड़े कागजातों, बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन तथा अन्य साक्ष्यों की गहनता से पड़ताल कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Author: Vinod Garg
2 years experience in the field of journalism.






