Sonbhadra News : दीपावाली पर्व को लेकर अग्निशमन विभाग सतर्क, आगजनी से बचाव के लिए जारी की विस्तृत एडवाइजरी

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आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । दीपावली और छठ पर्व पर आगजनी की संभावित घटनाओं को रोकने तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी और पूजा स्थलों पर आग से बचाव को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्रीराम साहनी ने नागरिकों और व्यापारियों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहार की खुशियों में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

सीएफओ ने लोगों से अपील किया कि दीपावली पर दीपक और मोमबत्तियां जलाते समय विशेष सावधानी बरतें। लक्ष्मी पूजन स्थलों पर पर्दे, कपड़े और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं न रखें। दीपक और मोमबत्तियां सुरक्षित स्थान पर ही जलाएं। घरों में बिजली की झालर लगाते समय विद्युत बोर्ड पर अतिरिक्त भार न डालें, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से बचा जा सके।

आतिशबाजी के दौरान कपड़ों का रखें विशेष ध्यान –

अग्निशमन विभाग ने आतिशबाजी के दौरान सुरक्षा को लेकर भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। पटाखों को घर में सुरक्षित स्थान पर वयस्कों की निगरानी में रखने और आतिशबाजी करते समय मोटे एवं चुस्त कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। ढीले और सिंथेटिक कपड़ों से बचने के साथ घर में पटाखे चलाते समय आपात स्थिति से निपटने के लिए पानी की दो बाल्टियां तैयार रखने को कहा गया है।

कपड़ों में आग लगे तो भागें नहीं, जमीन पर लुढ़कें –

सीएफओ श्रीराम साहनी ने आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेने की सलाह दी है। यदि पटाखे से किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो तत्काल पानी डालकर आग बुझाने अथवा मोटे कपड़े या कंबल से लपटों को ढकने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन पर लेटकर लुढ़कना चाहिए। इससे आग की लपटों को बुझाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा झुग्गी-झोपड़ियों, आरा मशीनों और भूसे के ढेर के आसपास दीपक एवं आतिशबाजी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

16 स्थाई आतिशबाजी भंडारों को लाइसेंस, अस्थायी दुकानों पर भी निगरानी –

पटाखों की दुकानों को लेकर अग्निशमन विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीएफओ के अनुसार जिले में आतिशबाजी के 16 स्थाई भंडारों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं अस्थायी दुकानें केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर वैध लाइसेंस के साथ ही लगाई जा सकेंगी। दुकानों के निर्माण में कपड़े और पॉलीथीन जैसे ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों के बीच लगभग तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों, रेलवे लाइन और हाईवे जैसे संवेदनशील स्थानों से निर्धारित दूरी के मानकों का पालन करना होगा। दुकानों में मोमबत्ती, माचिस, लाइटर और हैलोजन लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर स्पार्क-प्रूफ लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 145 डीबी(सी) से अधिक आवाज वाले पटाखों की खरीद-बिक्री नहीं करने, पार्किंग की अलग व्यवस्था रखने तथा निकास मार्ग को बाधामुक्त रखने पर भी जोर दिया गया है। प्रत्येक दुकान पर पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू और अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखना होगा। साथ ही धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य बताया गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल बचाव किया जा सके।

आग लगने पर इन नंबरों पर तत्काल करें फोन –

अग्निशमन विभाग ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि किसी भी अग्नि दुर्घटना की सूचना तत्काल विभाग को दें। अग्निशमन केंद्र रॉबर्ट्सगंज के संपर्क नंबर 9454418634 और 9454418633 जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपातकालीन सहायता के लिए 112 और 101 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।

अंत में सीएफओ श्रीराम साहनी ने कहा कि त्योहारों की खुशियां सुरक्षित माहौल में मनाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी और सुरक्षा नियमों का पालन कर आगजनी की घटनाओं के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में दीपावली पर उत्सव के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना जरूरी है।

Anand Kumar Chaubey
Author: Anand Kumar Chaubey

9 years experience in Journalism....

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