मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खलबली: उल्देपुर में 100 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, 16,726 भवनों का होगा री-सर्वे

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मेरठ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कड़े आदेशों के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने किठौर विधानसभा क्षेत्र के उल्देपुर गांव में 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और जोन-ए में चिह्नित 16,726 भवनों का री-सर्वे करने की कागजी तैयारी शुरू कर दी है। शीर्ष अदालत के रुख को देखते हुए स्थानीय निवासियों में भारी खलबली और बेचैनी का माहौल है। लोग अपने मकानों की वैधता को लेकर लगातार प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि जोन-ए में मेरठ शहर का पुराना इलाका शामिल होने के कारण इन 16,726 भवनों में से लगभग 80 प्रतिशत निर्माण वर्ष 1975 में मेडा की स्थापना से पहले के हो सकते हैं, जिन्हें जांच प्रक्रिया के बाद राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

प्रशासनिक स्तर पर जोन-ए के बाद जोन-बी, सी और डी का भी चरणबद्ध तरीके से सर्वे कराया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा 16,726 भवन स्वामियों को पहले नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद मकान मालिकों को नगर निगम/नगर पालिका के हाउस टैक्स की रसीद, बैनामा या अन्य पुराने दस्तावेज प्रस्तुत कर यह सिद्ध करना होगा कि उनका निर्माण कितना पुराना है। वहीं दूसरी ओर, आंदोलनरत किसानों ने भी मेडा उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना से मुलाकात कर गठित न्यायिक आयोग के सदस्यों से बातचीत कराने और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मेडा वीसी संजय कुमार मीना ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन करने के लिए बाध्य है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रणनीति तैयार कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण व री-सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।

NAV HIND SAMACHAR
Author: NAV HIND SAMACHAR

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