UP NEWS: उत्तर प्रदेश के मेरठ में मानवता को झकझोर कर रख देने वाले और रोंगटे खड़े करने वाले बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य कातिल पत्नी मुस्कान और उसके आशिक साहिल को फांसी यानी मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस खौफनाक और सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद से ही पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल था, जहां आरोपियों ने बेरहमी से पति की हत्या कर उसकी लाश के पांच टुकड़े कर दिए थे और सबूत मिटाने के इरादे से नीले ड्रम में ठूंसकर उसे सील कर दिया था। अदालत कक्ष में सजा के ऐलान से ठीक पहले जब जज अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों मुजरिमों को पेश किया और मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि वह अपने लिए क्या सजा चाहती है, तो जिस औरत के हाथ अपने ही सुहाग की गर्दन काटते वक्त बिल्कुल नहीं कांपे थे, उसकी जुबान सलाखों के पीछे थरथरा उठी। ममता का झूठा आवरण ओढ़ते हुए उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि उसकी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं और उनका ख्याल रखा जाए तथा उसे कम से कम सजा दी जाए, जिसके बाद उसका सिर झुक गया और वह सन्नाटे में डूब गई।
यही नहीं, जुर्म के इस खूनी खेल में शामिल उसके प्रेमी और सह-आरोपी साहिल की भी सजा के वक्त पूरी हेकड़ी हवा हो चुकी थी और उसने भी कांपती आवाज में अदालत से कम से कम सजा की गुहार लगाई, लेकिन न्यायालय ने दोनों के अमानवीय कृत्य को देखते हुए उन्हें मृत्युदंड के फंदे पर लटकाने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि यह वही खौफनाक वारदात है जिसने गत 3 मार्च 2025 को मेरठ की इंदिरा नगर की गलियों को दहला दिया था, जहां अवैध संबंधों और वहशी इरादों के चलते सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर उसके शरीर को पांच हिस्सों में काटा गया था और ठिकाने लगाने के लिए उसे नीले ड्रम में बंद कर दिया गया था। जुलाई 2025 से जिला अदालत में चले इस लंबे और बहुचर्चित ट्रायल के बाद आज जब न्याय की अंतिम घड़ी आई, तो मृतक सौरभ के भाई राहुल उर्फ बब्लू ने भी अदालत के बाहर बयान देते हुए कहा कि जिसने इंसानियत को पूरी तरह तार-तार कर पति के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, उसके लिए रहम की एक भी भीख कानून की तौहीन होगी और ऐसे दरिंदों के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा ही एकमात्र उचित न्याय है।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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