अदिति मिश्रा, मेरठ। जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर सादात गांव में हुए चर्चित अमित उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर दोनों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है। अदालत दोषियों की सजा की अवधि पर आगामी सुनवाई में अपना फैसला सुनाएगी। उल्लेखनीय है कि यह सनसनीखेज वारदात 13 अप्रैल 2025 को अंजाम दी गई थी, जब सुबह अमित का शव उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बिस्तर पर मिला था और शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ मिला था। शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान मिलने के बाद आरोपी पत्नी ने इसे हादसा बताते हुए सर्पदंश से मौत का दावा किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की साजिश का भंडाफोड़ कर दिया।
पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. कपिल गर्ग की रिपोर्ट और अदालत में प्रस्तुत गवाही इस पूरे मामले में न्याय का मुख्य आधार बनी। मेडिकल जांच में स्पष्ट हुआ कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि मुंह, नाक और गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी, जिससे उसकी गर्दन की ह्योइड व थायरॉइड कार्टिलेज टूट गई थीं। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि हत्या को प्राकृतिक दुर्घटना का रूप देने के लिए प्रेमी अमरदीप ने एक सपेरे से धार्मिक जागरण का बहाना बनाकर 1000 रुपये में जहरीला सांप खरीदा था। पुलिस ने मामले में सपेरे को अभियोजन का मुख्य गवाह बनाया, जिसकी गवाही और ठोस फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों प्रेमियों को जघन्य हत्याकांड का गुनहगार ठहराया।
Author: NAV HIND SAMACHAR
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