अयोध्या। बहुचर्चित राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय समेत अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर दायर की गई अर्जी पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। निर्धारित तिथि पर सुनवाई के दौरान थाना रामजन्मभूमि पुलिस की ओर से अदालत में संबंधित आख्या (रिपोर्ट) दाखिल नहीं की गई, जिसके चलते मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही टल गई। इस स्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) पीयूष त्रिपाठी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से सीजेएम अदालत में प्रार्थना पत्र देकर यह मांग की गई है कि राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल राव, कृष्ण मोहन और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। सोमवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए पटल पर आया, तो पुलिस की ओर से तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध न कराए जाने के कारण अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकी। अब इस मामले में आगामी 16 अक्तूबर को ही सुनवाई होने की उम्मीद है, जिसके बाद ही न्यायालय द्वारा अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।
Author: AJEET KUMAR SINGH
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