आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । निःसंतान दंपतियों के लिए खुशी की खबर है। यदि आप किसी बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर उसे बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो अब दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने बच्चा गोद लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के तहत पात्र अभिभावकों को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी है। इच्छुक अभिभावक अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपदवासियों को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया एवं पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा गोद लेने के इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। आवेदक किसी जीवन-घातक बीमारी से ग्रसित न हो तथा किसी आपराधिक कृत्य में दोषसिद्ध अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए।
पति-पत्नी दोनों की सहमति जरूरी –
विवाहित दंपति द्वारा बच्चा गोद लेने की स्थिति में पति-पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। सामान्यतः दंपति का कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए। वहीं एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एकल पुरुष बालिका को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होगा।
बच्चे की उम्र के हिसाब से तय होगी अभिभावकों की अधिकतम आयु –
दत्तक ग्रहण में बच्चे की उम्र के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। दो वर्ष तक के बच्चे के लिए दंपति की अधिकतम संयुक्त आयु 85 वर्ष, दो से चार वर्ष के बच्चे के लिए 90 वर्ष, चार से आठ वर्ष के लिए 100 वर्ष तथा आठ से 18 वर्ष के बच्चे के लिए 110 वर्ष निर्धारित है।
एकल दत्तक माता-पिता के लिए संबंधित अधिकतम आयु क्रमशः 40, 45, 50 एवं 55 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा बच्चे और भावी दत्तक माता-पिता में से प्रत्येक के बीच कम से कम 25 वर्ष का आयु अंतर होना जरूरी है। हालांकि रिश्तेदार द्वारा दत्तक ग्रहण तथा सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामलों में निर्धारित आयु संबंधी मानदंड लागू नहीं होते।
आवेदन के साथ लगाने होंगे जरूरी दस्तावेज –
ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान आवेदकों को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें नवीनतम पारिवारिक फोटो, पहचान प्रमाण, जन्मतिथि अथवा आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण-पत्र और विवाह प्रमाण-पत्र प्रमुख हैं। लागू होने की स्थिति में तलाक संबंधी न्यायालयीन आदेश, पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा अन्य निर्धारित सहमति एवं घोषणापत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
केवल अधिकृत पोर्टल से ही करें आवेदन –
दत्तक ग्रहण के इच्छुक पात्र अभिभावक केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अधिकृत पोर्टल https://carings.wcd.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपदवासियों से अपील की है कि बच्चा गोद लेने के लिए केवल अधिकृत ऑनलाइन माध्यम और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करें। किसी अनधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया न अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए CARA हेल्पलाइन 1800-11-1311 पर संपर्क किया जा सकता है।






