सोनभद्र। 10 वर्ष पूर्व हुए श्यामसुंदर हत्याकांड और उससे जुड़े क्रॉस केस में शनिवार को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। साढ़े 10 साल पुराने इस मामले में अदालत ने कुल 9 लोगों को दोषी करार देते हुए जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुख्य मामला: जमीन विवाद में हुई थी हत्या
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 जून 2015 को घोरावल थाना क्षेत्र के बेलखुरी गाँव में जमीन कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में लाठी-डंडों से किए गए हमले में श्यामसुंदर की मौत हो गई थी।
दोषी: गरीब, रामअवतार, मोहनलाल, रामलाल, मन्नीलाल शर्मा और नंदलाल।
सजा: अदालत ने सभी 6 दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
क्रॉस केस: मारपीट के मामले में 3 को सजा
इसी घटना से जुड़े दूसरे पक्ष (क्रॉस केस) की सुनवाई करते हुए अदालत ने मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष के तीन लोगों को भी दोषी पाया।
दोषी: लालमनी, राजेश और गोविंद।
सजा: इन तीनों को 5-5 वर्ष की कैद और 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें भी 3 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
नोट: सभी दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई पिछली अवधि को उनकी कुल सजा में समाहित (Adjust) किया जाएगा।
अदालती कार्यवाही
मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने की। अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों, पत्रावली के साक्ष्यों और अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित किया था, जिसे शनिवार को सुनाया गया।
Author: AJEET KUMAR SINGH
अजीत कुमार सिंह, नव हिंद समाचार (न्यूज़ एजेंसी) के उत्तर प्रदेश स्टेट हेड के रूप में कार्यरत्त हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 2 साल का अनुभव है। अपनी तीव्र रिपोर्टिंग, रणनीतिक सोच और फील्ड वर्क में महारत के साथ, वह उत्तर प्रदेश में एजेंसी को प्रभावी ढंग से संभाल रहे हैं। अजीत जमीनी स्तर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"





